जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के पुलिस विभाग ने की सुपरफास्ट कारवाही

जिला – मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

 

दिनांक – 27.06.2026

 

सड़क दुर्घटना में 11 वर्षीय मासूम बालिका की मृत्यु के बाद फरार ट्रक चालक पुलिस गिरफ्त में।

 

तीन थानों की संयुक्त एवं त्वरित कार्रवाई से आरोपी गिरफ्तार, नाकाबंदी तोड़कर पुलिस जवानों को कुचलने का किया प्रयास

 

दिनांक 26.06.2026 को थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुण्डरदेही में ट्रक क्रमांक MH40CT6621 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं अत्यंत लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए 11 वर्षीय बालिका कु. पुनम खवास को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुर्घटना के पश्चात आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

 

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर आरोपी वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु आरोपी चालक ने वाहन नहीं रोका और शासकीय स्टॉपर को टक्कर मारते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस बल ने तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान बचाई।

 

आरोपी का लगातार पीछा करते हुए थाना मोहला एवं थाना मानपुर पुलिस को तत्काल सूचना देकर संयुक्त नाकाबंदी की गई। आरोपी ने दोनों स्थानों पर भी पुलिस द्वारा लगाए गए शासकीय स्टॉपरों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया तथा पुनः ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को ट्रक से कुचलने का प्रयास करते हुए फरार होने का प्रयास किया। तीनों थानों की पुलिस द्वारा समन्वित एवं लगातार पीछा कर आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।

 

गिरफ्तार आरोपी का विवरण

 

नाम : देवेंद्र सिंह

पिता : देवी सिंह

उम्र : 33 वर्ष

निवासी : ग्राम बारी खुर्द, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश)

 

घटना के संबंध में मृत बालिका के प्रकरण में थाना अंबागढ़ चौकी में अपराध क्रमांक 144/2026 के तहत धारा 281 एवं 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें आरोपी ट्रक ड्राइवर द्वारा वाहन चलाते समय शराब का सेवन किया हुआ पाए जाने से मुलाहिजा पश्चात धारा 105 bns जोड़ा गया जिसमे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना है । 185 MV act भी जोड़ा गया है

 

वहीं, पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने, शासकीय नाकाबंदी को तोड़ने तथा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुँचाने के संबंध में थाना अंबागढ़ चौकी में अपराध क्रमांक 145/2026 के तहत धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं लोक सम्पत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई किया गया है।

 

उक्त दोनों प्रकरण में अपराध आजमानती होने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक डिमांड पर जेल दाखिल किया गया है

 

प्रकरण की विवेचना जारी है। साथ ही वाहन स्वामी की भूमिका एवं अन्य संबंधित तथ्यों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। जिला पुलिस आमजन से यातायात नियमों का पालन करने एवं वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरतने की अपील करती है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या आप मानते हैं कि कुछ संगठन अपने फायदे के लिए बंद आयोजित कर देश का नुकसान करते हैं?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129