आईपीएस रत्ना सिंह के निर्देशन में थाना खड़गांव पुलिस ने की कच्ची महुआ शराब पर ताबडतोड़ कारवाही


जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
दिनांक 12.03.2024
सुग्घरजन सुरक्षित मोहला अभियान के तहत थाना खड़गांव पुलिस की अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु निर्माण करने वालें के विरूद्ध की गई कार्यवाही।
ग्राम पदभर्री से आरोपी के घर के परछी से 10 बल्क लीटर हाथ भट्टी से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 1200/ रू० एवं बिक्री रकम 240/रू0 कुल जुमला कीमती 1440/रू० रूपये को जप्त किया गया।
आरोपी सुरेन्द्र कुमाद दुग्गा के विरूध्द धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
सुघ्घरजन सुरक्षित मोहला अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी श्रीमति रत्ना सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर(भा. पु. से) एवं पुलिस अनु० अधि० मानपुर श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खडगांव निरीक्षक ईश्वर ध्रुव के नेतृत्व में दिनांक 11.03.2024 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम पदभरी में आरोपी सुरेन्द्र कुमार दुग्गा पिता सोनसाय दुग्गा उम्र 27 साल साकिन पदभरी थाना खड़गांव जिला मोहला मानपुर अं० चौकी के घर परछी से हाथ भट्टी से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब 10 बल्क लीटर कीमती लगभग 1200/रूपये एवं बिक्री रकम 240/रूपये कुल जुमला कीमती 1440/रूपये को जप्त कर अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, उक्त कार्यवाही में प्र.आर. 841 कृष्णपाल द्विवेदी, आर0 264 कैलाश मसीह का विशेष योगदान रहा।
जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी
दिनांक 12.03.2024
थाना खड़गांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही।
अवैध भरमार बंदूक से फायर घायल करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
आरोपी द्वारा बिना लायसेंसी भरकर बंदूक को लोड कर जंगली मुर्गी का शिकार करने गये थे जंगल।
ग्राम बोदरा के गुड्डागढ जंगल में आरोपी का पैर फिसल जाने से भरमार बंदूक हुआ फायर।
आरोपी के पीछे चल रहे मुतर्जरर सगुन सिंह सलामें के बाये सिने में लगा छर्रा
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पटेल फुलसिंह सलामें पिता बिसनाथ सलामें उम्र 45 साल साकिन बोदरा थाना खडगांव जिला मोहला मानपुर अं०चौकी (छ.ग.) ने सूचना दिया कि दिनांक 08.03.2024 को ग्राम बोदरा के समदर सलामें एवं सगुन सिंह सलामें भरमार बंदूक रखकर जंगली मुर्गी का शिकार करने गये थे समदर सलामें भरमार बंदूक को अपने कंधा में रखकर आगे चल रहा था और सगुन सिंह पीछे चल रहा था कि गुड्डागढ जंगल में समदर सलामें का पैर फिसल जाने से भरमार बंदूक फायर हो गया जिससे पीछे चल रहे सगुन सिंह के बाये सिना में छर्रा लगा है जांच पर थाना खड़गांव मे अपराध क्रमांक 20/2024 धारा 338 भादवि0, 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबंद कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक महोदया जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी श्रीमति रत्ना सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर(भा. पु. से) एवं पुलिस अनु० अधि० मानपुर श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खडगांव निरीक्षक ईश्वर ध्रुव के नेतृत्व मे आरोपी समदर सलामे पिता बिसाहू राम सलामें उम्र 40 साल साकिन बोदरा थाना खड़गांव जिला मो.मा.अं०चौकी को दिनांक 12.03.2024 को गिरफतार कर को मान न्यायालय अं. चौकी से न्यायायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर ध्रुव, सउनि. गंगसाय किरंगे, सउनि० जगमोहन कुजाम, प्र.आर. 1695 रमेश कोरेटी, प्र.आर. 392 तुमेन्द्र रात्रे, प्र.आर. 662 अनुप, आर0 1867 गिरधारी मंडावी की सराहनीय भूमिका रही।