मोहला थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा नेतृत्व में ताबड़तोड़ कारवाही

जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी

 

दिनांक – 18/03/2026

 

जिला – मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)

 

उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम:- थाना मोहला पुलिस के प्रभावी विवेचना से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास।

 

थाना प्रभारी मोहला निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के सूझबूझ एवं वैज्ञानिक तरीके से सुलझी नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या की गुत्थी

 

नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास।

 

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में वर्ष 2022 में घटित नाबालिग बालिका के अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या के गंभीर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपी महेन्द्र कुमार मंडावी, निवासी ग्राम रेंगाडबरी, जिला बालोद को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय अंबागढ़ चौकी द्वारा दोषी करार देते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया है।

 

न्यायालय का निर्णय

धारा 302 भा.दं.सं. (हत्या)

आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड

 

धारा 201 भा.दं.सं. (साक्ष्य मिटाना) 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड

 

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.11.2022 को आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी द्वारा शव एवं अन्य साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। मोहला पुलिस द्वारा इस गंभीर अपराध को प्राथमिकता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था । विवेचना अधिकारी निरीक्षक श्री कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में प्रकरण की सूक्ष्म एवं प्रभावी जांच की गई। राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी  निखिल झा द्वारा सशक्त पैरवी की गई, जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता  कमल टेकाम द्वारा पक्ष रखा गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

 

पुलिस का संदेश

जिले में गंभीर अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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