मोहला…. शासन प्रशासन के नाक नीचे चल रहा है शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा

जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मोहला ब्लाक के क्षेत्र

 

चमर्राटोला पो. गोटाटोला तहसील मोहला जिला राजनांदगांव छ.ग.

 

चमर्राटोला के गौठान के पास एक छोटा सा मंच शासन के योजनान्र्न्तग बनाया गया है। तथा

 

हमारे गांव के नवयुवक मंडल द्वारा समय-समय पर अपना सांस्कृतिक कार्यकम करते है। तथा

 

गांव के लोग उस जगह बैठक आदि करते है। जिसके के लिए यह जगह सुरक्षित रखा था।

 

जिसकी नीव ग्रामवासी एवं नवयुवक मंडल द्वारा निकाला जा चुका था। पर गांव के भैरव प्रसाद

 

 

कोठारी पिता सुकालूराम के द्वारा मकान निर्माण किया गया हैं जो अवैध भैरव प्रसाद को बैठक में कई बार समझाईस भी दिया जा चुका है । जिसमें उस जगह को छोड़ने के लिए हामी भरता रहा तथा उसी स्थान पर जोर जबरजस्ती से वह अपना मकान निर्माण कर लिया है । तथा गांव के समक्ष मेरा जो करना है। कर दो कहता है। तथा जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तथा ग्रामवासी को इसके चलते महान कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। में बनाये

 

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम चमर्राटोला के सार्वजनिक मंच के पास गये मकान को तोड़ने की कृपा करें ।

 

दिनांक 19/09/2018

 

 

 

 

ग्राम सभा गोटाटोला की बैठक दिनाक 2/10/2818 में ग्रामवासी चमर्राटोला द्वारा भैरव प्रसाद कोठारी चमर्राटोला द्वारा। गैठान कि अतिक्रमण संबंधित आवेदन दिया जिसकी निकरण हेतु चर्चा किया गया भैरव प्रसाद द्वारा भी अतिक्रमण छोड़ने एवं अतिक्रमण भूमि पर मकान तोड़ने से इनकार किया ग्रामवासी द्वारा की अपनी आवेदन अतिक्रमण हटाने पर अडिग रहे इस प्रकार कोई निरकन नहीं हो पाया अंत में ग्राम सभा द्वारा आवेदन एवं प्रस्ताव सक्षम कार्यालय भेजे जाने का निर्णय लिया गया आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित

 

 

आज दिनांक 6/10/2018

गोटाटोला पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील मोहला जिला राजनांदगांव में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 346 रकबा 0.138 हेक्टर पटवारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासिया के समक्ष सीमांकन भूमि प्रचलित गौठान का है जिस ग्राम के ही भैरव प्रसाद कोठारी पिता सुकालु राम जाति हल्बा द्वारा पक्का मकान बनाकर जिसमें अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा पाया है गया

 

 

 

 

मोहला तहसीलदार ने

आदेशा पारित दिनांक 26/10/2018

 

छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अधीन

 

 

छ०ग० शासन की ओर से पटवारी हल्का नं 22 ग्राम (चमर्राटोला) गोटाटोला ने प्रतिवेदन भय नक्शा, खसरा, पाचशाला की नकल प्रस्तुत किया है कि अनावेदक द्वारा ग्राम (चमर्राटोला) गोटाटोला प०ह०नं० 22 स्थित भूमि खसरा नं.0 346 रकबा 0.138 में से 0.003 वर्गफुट / कड़ी शासकीय भूमि अतिक्रमण पर कास्तकारी बनाया गया है। उक्त अतिक्रमण को हटाया जावे।

 

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनावेदक को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अनावेदक द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर शासकीय भूमि खसरा नं. 346 रकबा 0.138 में से 0.003 पर घर बनाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है।

 

शासन की ओर से हल्का पटवारी 22 का शपथपूर्वक ब्यान दर्ज किया गया। उन्होंने शपथ पूर्वक बयान में अतिक्रमण प्रतिवेदन में दर्शित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अनावेदक को मौका नाप कर बता दिया गया है। अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि पर 03 वर्ष पूर्व पक्का मकान निर्माण कर निवास कर रहा है। अतिक्रमण को हटाया जावें।

 

प्रकरण का अध्ययन कर परिशीलन किया गया। पटवारी का शपथपूर्वक बयान दर्ज किया गया है। जिसमें अनादेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने की पुष्टि होता है। शासकीय भूमि मद प्रचलित गौठान पर अतिक्रमण करना प्रमाणित है। अनावेदक का उक्त कृत्य छ०ग० शासन भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अधीन का बेदखली एवं दण्डनीय है।

 

अतः अनावेदक द्वारा निर्मित ग्राम चमर्राटोला (गोटाटोला) प०ह०नं० 22 स्थित शासकीय भूमि खसरा न. 346 रकबा 0138 मद प्रचलित गौठान के अंश, रकबा 0.00- वर्गफीट / कड़ी पर पक्का मकान को संहिता की धारा 248 (1) तहत् बेदखल करते हु 1500/- रूपये (अक्षरी में पंन्द्रह सौ रूपये मात्र /-) अर्थदण्ड अरोपित किया जाता है अनावेदक भैरव प्रसाद पिता सुकालूराम अतिक्रमण हटाकर पटवारी अतिक्रमण हटा लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त करे वह तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें

 

 

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला जिला राजनांदगांव ने ज्ञापन निकला

 

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री गणपत राम, अध्यक्ष, जय मां शीतला रामधुनी पार्टी, ग्राम चमर्राटोला, विकासखंड मोहला, जिला राजनांदगांव एवं अन्य नागरिको द्वारा ग्राम चमर्राटोला में सार्वजनिक पंच हेतु आरक्षित स्थान पर ग्राम के ही श्री भैरव प्रसाद कोठारी पिता सुकालूराम कोठारी द्वारा अवैध रूप से घर का निर्माण कराया जा रहा है, तत्संबंध में ग्रामवासियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समक्ष में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विषयांकित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

 

अतः उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से आवेदकों को अवगत कराने मो साथ ही एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

मोहला तहसीलदार ने बेदखली वारंट निकाला

 

विषयांतर्गत न्यायालय तहसीलदार मोहला के राजस्य प्रकरण क्रमाक गांटाटोला प०हनं० 22 का पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 शासकीय भूमि खसरा नं0 346 रकदा 0 39 हे0 में से 0.003 हे० पर अनावेदक भैरव प्रसाद के द्वारा पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। उक्त शासकीय भूमि सनं0346 0.139 हे0 में से 0.003 हे० अनावेदक का कब्जा दिनाक 18.03.2020 को हटाकर पशा दिनाक 19.03.2020 तक पालन प्रतिवेदन इस न्यायालय में पेश करें

आगे कब तक होगा कारवाही क्या शासन प्रशासन अब तक क्यों हटाया नहीं गया  शासकीय भूमि अवैध कब्जा जमीन को

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

क्या आप मानते हैं कि कुछ संगठन अपने फायदे के लिए बंद आयोजित कर देश का नुकसान करते हैं?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129