मानपुर पुलिस की ने की सुपरफास्ट कार्यवाही – 07 संदिग्ध किरायेदारों पर धारा 128 BNSS के तहत कारवाही,

जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी

 

दिनांक:- 11/08/25

 

“मानपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही – 07 संदिग्ध किरायेदारों पर धारा 128 BNSS के तहत कार्रवाई, मकान मालिकों को सख्त चेतावनी”

 

बाहर से आकर बिना सुचना दिए निवासरत नये / संदिग्ध व्यक्तियों एवं मकान मालिको को सक्त निर्देश

 

किराएदार की जानकारी थाना में नही देने पर होगी मकान मालिक के ऊपर वैधानिक कार्यवाही।

 

 

जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में बाहर से आकर ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों एवं किरायेदारों की जांच अभियान तेज कर दी गई है।

पुलिस अधीक्षक वाय. पी. सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  देवचरण पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पीताम्बर पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर  प्रशांत पैकरा के मार्गदर्शन में दिनांक 11/08/2025 को थाना मानपुर प्रभारी निरीक्षक  बृजेश सिन्हा के नेतृत्व में सघन जांच अभियान के दौरान 07 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई, जो पिछले कई दिनों से बिना सूचना अवैध रूप से किराये के मकानों में रह रहे थे। इन सभी के विरुद्ध धारा 128 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

 

संदिग्ध व्यक्तियों के नाम एवं विवरण:

1. मो० सद्दाम खान पिता आमिरुद्दीन, उम्र 32 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

2. मो० जाकिर पिता नजीर, उम्र 30 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

3. मो० अययुब अली पिता नशिर, उम्र 50 वर्ष, जाति – तेली, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

4. मो० शाहिद पिता वालियन, उम्र 34 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

5. मो० कासिम पिता अमीनु, उम्र 22 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

6. मो० मुस्तकीन पिता अनिसा, उम्र 24 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – कोताना, थाना बड़ौद, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।

 

7. मो० नसीम पिता शब्बीर , उम्र 45 वर्ष, जाति – मल्हा, निवासी – नाग्लारै, थाना कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।

 

पुलिस ने सभी मकान मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—

 

किरायेदार की जानकारी थाना में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

 

जानकारी न देने पर मकान मालिक पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी।

 

किरायेदार का पूरा विवरण थाना में जमा करने से उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच मूल थाना से समय पर हो सकेगी।

 

“कोई भी अपराधी आपके घर में किराये पर रहकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय रहते किरायेदार की जानकारी देना मकान मालिक का कर्तव्य है।” यह अभियान पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अपराध मुक्त वातावरण बनाए रखना है।

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