मोहला थाना प्रभारी ईश्वर धुव्र ने दिया संदेश

जिला- मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी

 

दिनांक- 28/11/2025

 

 

कॉलेज मोहला में पुलिस का “साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा” — 200 से अधिक छात्र-छात्राओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

 

साइबर ठगी, नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा—पुलिस का जागरूकता अभियान कॉलेज मोहला में संपन्न।

 

पुलिस ने कॉलेज परिसर में दिया साइबर अपराध और नशामुक्ति का संदेश—छात्र-छात्राओं में बढ़ी जागरूकता।

 

 

 

पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी वॉय.पी.सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,  पिताम्बर पटेल,  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नोहर लाल मंडावी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर धुव्र के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे ‘‘साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान’’ दिनांक 27/11/2025 को कॉलेज मोहला में जाकर ‘‘साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान’’ किया गया।

‘‘साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान’’ में सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- व्हाटसएप्प, फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर एवं अन्य वीडियों कॉल समक्ष प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे है। जालसाज बेतरतीब नंबरो पर वीडियों कॉल करते है, जिससे एक न्यूड महिला लक्षित पीड़ित के साथ चैट करती है। धोखेबाज पीड़ित के स्क्रीन रिकार्डि़ग एप्लिकेशन का उपयोग करके महिला के साथ चैट करते हुए रिकार्डिग करते है एवं लॉटरी लगने जैसे ऑफर देते है उनके झासे में न आये। घर बैठे काम करने, ऑनलाईन जॉब करने को लेकर झांसे में लकर आपसे ठगी कर सकते है आदि अपराधो के संबंध विस्तृत जानकारी दी गयी तथा स्कूली छात्र, छात्राओं, अध्यापकगण एवं महिलाओं एवं युवाओं को ‘‘साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान’’ के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात, महिला संबंधी अपराध बलात्कार, अपहरण अथवा बहला फुसला के भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक शोषण, दहेज के लिए मार डालना, पत्नी से मारपीट, यौन उत्पीड़न लड़कियो से छेड़छाड़, आदि गंभीर अपराध के संबंध विस्तृत जानकारी दी गयी तथा किसी भी महिला को असुरक्षित महसूस होने पर थाना मोहला को सूचित करें। साथ ही साथ छात्राओं को अपनी सुरक्षा से जुडे़ कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गयी। इसी तारतम्य में युवाओं को ड्रग्स/नारकोटिक्स, नसीला पदार्थ, सीरिंज, नशीले टेबलेट उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया व कोई भी गांजा, अफीम उपयोग करने वाले व्यक्ति की जानकारी मिलती है। तो पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया गया। सभी युवाओं और अध्यापकगण को संबोधन करते हुए विस्तार से नशा मुक्ति, के संबंध में जानकारी दी गई और साथ ही गुड टच, बेड टच, साइबर क्राईम, एटीएम फ्रॉड, मोबाईल टावर के नाम से पैसे लेने, घरेलू हिंसा, यातायात के नियमों के संबंध मे जानकारी दिया गया। छात्र-छात्राओं को लागातार जागरूक किया जा रहा है।

 

इसी तारतम्य में युवाओ को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम.2006 एवं बाल विवाह प्रतिषेध नियम.2007 दृ बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध भी हैं। बाल विवाह का महिला एवं उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य एवं भावी जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह के दुष्प्रभाव से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम.1929 लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानानुसार विवाह के लिए लड़के ;बालकद्ध की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की ;बालिकाद्ध की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई है। अधिनियम की धारा.3 के अनुसार दोनों पक्ष अथवा किसी एक पक्ष की आयु निर्धारित आयु से कम होने पर विवाहए बाल विवाह होगा तथा यह विवाह रद्द करने योग्य ; व्यर्थनीयद्ध होगा । यदि बालक ;लड़केद्ध की आयु 21 वर्ष अथवा बालिका ;लड़कीद्ध की आयु 18 वर्ष अथवा दोनों में से किसी एक पक्ष की आयु निर्धारित न्यूनतम आयु ;लड़के के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्षद्ध से कम है तो ऐसा विवाह रद्द किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 4;1द्ध के अनुसार पुरूष जिसने बाल विवाह किया हैए के द्वारा स्त्री पक्ष ;लड़कीद्ध को उनके पुनर्विवाह तक जीविका ;निर्वहन राशि द्ध प्रदान किये जाने का प्रावधान है। यदि पुरूष पक्ष ;लड़का द्ध अवयस्क है तो जीविका प्रदान करने का भार उसके पालकध्अभिभावक ध् संरक्षक पर होगा। थाना मोहला क्षेत्रान्तर्गत कुल 150-200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

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