थाना खड़गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार नाबालिग से बलात्कार का आरोपी को  

जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी

दिनांक 21.09.2025

 

थाना खड़गांव

 

नाबालिग से बलात्कार का आरोपी खड़गांव पुलिस के गिरफ्त में

 

आरोपी को भेजा गया सलाखों के पीछे‌।

 

पुलिस अधीक्षक महोदय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी  वाय पी सिंह बा (भा.पु.से.) के निर्देशन में व  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  डी.सी. पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  प्रशांत कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय कुमार यादव थाना खड़गांव के नेतृत्व में खड़गांव पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते हुये आरोपी को किया गिरफ्तार।

 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि थाना खड़गांव के अपराध क्रमांक 62/2025 धारा 137(2),64(1) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट के प्रार्थी W-2 ने थाना आकर बताया कि दिनांक 30.07.2025 के करीबन 13: 30 बजे पीड़िता V-1 ने घर से बिना बताये कहीं चली गयी हैं जो आज तक घर वापस नहीं आयी हैं आसपास रिश्तेदारों में पता तलाश किया कहीं पता नहीं चला है। पीडिता V-1 को नाबालिग जानते हुये कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा माता पिता के सहमति के बिना वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 62/2025 व धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। गुमशुदा की लगातार पतासाजी की जाती रही उसी दौरान ज्ञात हुआ कि पीडिता को भैंसबोड का नवीन कुमार मांझी बहला फुसलाकर भगा ले गया हैं और मुम्बई में हैं टीम भेजने की तैयारी की जा रही तथा आरोपी के परिजनों को सक्त हिदायत दिया गया था कि आरोपी को पीडिता के साथ वापस बुलाये किन्तु परिजनों द्वारा भी पुलिस को लगातार गुमराह किया जा रहा था

इसी दौरान दिनांक 19.09.2025 को मुखबीर से सुचना मिली की गुमशुदा आरोपी नवीन मांझी के घर भैंसबोड में हैं दबिस देकर गुमशुदा को दस्तयाब किया गया माननीय न्यायालय में कथन कराने पर पीडिता ने बताई की आरोपी नवीन कुमार मांझी घटना दिनांक 30.07.2025 को पीडिता को उसके घर गांव से पुराने परिचय का लाभ उठाते हुये बहला फुसलाकर राजनांदगाव ले गया और वहां से ट्रेन से मुम्बई ने जाकर कन्स्ट्रक्शन साईट में परिचितों के साथ रुका रहा और नाबालिग पीडिता से लगातार बलात्कार करता रहा। आरोपी द्वारा नाबालिग पीडिता से बार बार शारीरिक संबंध स्थापित कर गंभीर अपराध को अंजाम देने से प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1) बीएनएस 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गयी। आरोपी नवीन कुमार मांझी पिता प्रताप सिंह मांझी उम्र 19 साल साकिन भैंसबोड थाना मोहला को आज दिनांक 21.09 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

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