थाना प्रभारी संदीप टोप्पो के नेतृत्व में गोटाटोला पुलिस स्टॉप के द्वारा पशु तस्करी करने वाले पर ताबड़तोड़ कार्यवाही किया गया

जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी

दिनांक -21-03-2025

थाना गोटाटोला पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु तस्करी करते आरोपियो को रंगें हाथ पकड़ा गया।

आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 04/2025 धारा:04,06,10,11 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004,11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960,47A,47 C,48,49,50,52,54(1)(2)(3) छत्तीसगढ़ पशु परिवहन अधिनियम 1978,325 भारतीय न्याय संहिता,66/192 MV एक्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

आरोपियो के कब्जे से 08 नग कृषिक पशु एवं एक पीकअप वाहन क्रमांक- MH 34 BG 5338, एक मोटरसाइकिल को जप्त किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला मोहला मानपुर अं0चौकी  यशपाल सिंह (भापुसे0) के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अं0चौकी  पिताम्बर पटेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अं0चौकी  ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन में थाना गोटाटोला प्रभारी निरीक्षक संदीप टोप्पो के नेतृत्व मे दिनांक 20/ 03/2025 को थाना गोटाटोला में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम मचानदूर की ओर से एक महाराष्ट्र पासिंग पिकअप गाड़ी जिसमें मवेशियों की तस्करी करते हुए कत्ल खाने महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है गोटा टोला तालाब के पास पहुंचकर एनसीपी की कार्यवाही कर समस्त वाहनों का सघन चेकिंग कर रहे थे वाहन चेकिंग के दौरान एकव्यक्ति मोटरसाइकिल क्र CG08 AY 9532 लेकर आया जिसे रोककर पूछताछ किया जो अपना नाम लखन लाल पाल पिता भादू राम उम्र 45 साल निवासी ग्राम केवटोला का होना बताया जो पुलिस पार्टी को देखकर घबराने लगा जिससे पूछताछ करने पर बताया कि वह मवेशी गाड़ी के आगे पायलटिंग का काम करता है और यदि पुलिस की गतिविधि दिखती है तो वापस मोटरसाइकिल से लौटकर पिकअप को दूसरी दिशा में रवाना कर देता है पूछताछ के कुछ समय पश्चात वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग का पिकअप वाहन जिसका नंबर MH BJ 5538 को रोक कर वाहन चालक से पूछताछ किया जो अपना नाम जयंत गोटा पिता कवल साय गोता उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बोरी थाना बेड़गांव जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र बताया तथा वाहन चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी गाड़ी में बैठा था जो अपना नाम विकेश काटेगा पिता लालूराम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हूडुकदुमा थाना बेड़गांव जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्रबबताया पूछताछ के पश्चात वाहन का गवाहों के समक्ष तलाशी करने पर वाहन के अंदर 8 नग मवेशी पाए गए जिन्हें आरोपीगण पिकअप वाहन में ठूस ठूस कर भरकर बिना दाना पानी चारा एवं बिना मेडिकल उपचार सामग्री के यातायात नियमों का उल्लंघन कर विधि का पालन न कर मवेशियों को तस्करी कर कतल खाने महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे तलाशी लेने के उपरांत पिकअप वाहन से 8 नग मवेशी को बरामद कर जपती की कार्यवाही किया गया आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साथ सबूत पाए जाने पर थाना गोटा टोला में अपराध क्रमांक 04/2025 धारा:04,06,10,11 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004,11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960,47 A,47 C,48,49,50,52,54(1)(2)(3) छत्तीसगढ़ पशु परिवहन अधिनियम 1978,325 भारतीय न्याय संहिता,66/192 MV एक्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तीनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पत्रक तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया है।

उक्त कार्यवाही मे:- प्रधान आरक्षक भरत मंडावी,किशोर कंगाली,विजय साहू,आरक्षक टिकेश निषाद,ओम राजपूत,प्रेम पटेल का सराहनीय योगदान रहा।

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