थाना गोटाटोला पुलिस ने की चोरी करने वाले चोर पर ताबड़तोड़ कार्यवाही

जिला-मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी

 

दिनांक 06.05.2024

 

थाना गोटाटोला के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहभट्टा के घर में चोरी करने वाले चोर हुए गिरफ्तार।

 

दोनों चोर सोहन ताम्रकार व संतोष ताम्रकार को भेजा गया जेल।

 

चोरी का बर्तन खरीदने वाले खरीददार रामा साहू को भी किया गया गिरफ्तार।

 

 

विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर अं0चौकी श्री यशपाल सिंह(भा. पु. से) व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी श्री मयंक गुर्जर(भा. पु. से) के निर्देशन एवम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अम्बागढ़ चौकी श्री अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में थाना गोटाटोला प्रभारी सुरेंद्र नेताम के नेतृत्व में  अप.क्र.8/2024 धारा 380,457 भादवि के अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना गोटाटोला एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित किया जाकर घटना दिनांक से आरोपी की लगातार पतासाजी किया जा रहा था जो दिनांक 6.5.2024 को घटना कारित करने वाले आरोपीयो को पकड़ने में सफलता मिलीl घटना को कारित करने वाले आरोपी 1.सोहन ताम्रकार पिता छवि उम्र 24 वर्ष 2.संतोष ताम्रकार पिता सियाराम उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम झरन थाना खडगांव को हिरासत में लेकर दोनो से पूछताछ करने पर बताया l कि दिनांक 01.05.2024 की रात्रि करीबन 11:00 बजे दोनों ने एक राय होकर मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक CG 07 LW 5882 में अपने घर लोहे के संब्बल लेकर ग्राम मोहभट्टा में स्थित एक सुनसान मकान में संब्बल से ताला को तोड़कर घर के अंदर घुसकर घर में रखें 7 नग पीतल की कुंडी , 03 नग कांसे का लोटा , 01 नग कांसे की थाली और दो नग कुकर को वहीं पलंग में रखे बेडशीट में बांधकर मोटरसाइकिल में लेकर सोहन के घर गए और दोनों ने आपस में बर्तन को बांट लिया और दोनों ने बंटवारे में प्राप्त अपने अपने कुछ बर्तन को ग्राम घावडे टोला बांधपारा में बर्तन व्यापारी रामा साहू उम्र 72 वर्ष को बेच देना और कुछ बर्तन व घटना में प्रयुक्त मो सा को घर में रखना बताये l बाद आरोपियों के कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त मो.सा. क्र. cg 07 lw 5882 , चोरी हुए कुछ बर्तन दोनो आरोपियों के घर से पृथक पृथक व कुछ चोरी हुए बर्तनों को खरीददार रामा साहू से बरामद कर जप्त किया गयाl बाद चोरी करने वाले दोनों आरोपियों 1.सोहन ताम्रकार 2. संतोष ताम्रकार को धारा 380,457 ipc के तहत एवं चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी रामा साहू को धारा 411ipc के तहत गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

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