मोहला के मुक्तिधाम की जमीन को लेकर ग्रामवासियो की बैठक हुई सम्पन्न

जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के

मोहला के मुक्तिधाम की जमीन को लेकर ग्रामवासियो की बैठक हुई सम्पन्न..

सार्थक पहल व सामाधान के लिये मोहला का प्रतिनिधि मंडल मिलेगे जिलाधीस से

सींमाकन उपरांत राजस्व विभाग मोहला द्वारा मौके के पंचनामा मे परिवर्तन किया जा रहा है ग्रामवासियो को समझ से परे।

मोहला ग्रामवासियो ने मुक्तिधाम की जमीन के सींमाकन, बेजा कब्जा, लगी खसरे के वनभूमि ़जमीन पट्टा व रखरखाव व लेकर दिनांक 05/05/2024 को लेकर मां बम्लेश्वरी प्रांगण मे बैठक रखी जिसमे यह निर्णय लिया गया कि,-मुक्तिधाम के जमीन 176/2, 181/2 ,178,177,) के शासकीय जमीन केआसपास की खसरे कीववनभूमि का पट्टा व सूची मेअपात्र नाम के व्यक्तियो को पट्टा न दिये जाने की शासन प्रशासन से की जावेगी,निवेदन किया गया कि ग्राम मोहला चिलम टोला खडगांव रोड पर मुक्तिधाम से लगी जमीन खसरा 176/1, 181/2,178, व 177 के आस पास राजस्व विभाग द्रारा वन विभाग द्दारा वन पट्टा दिये जाने की कार्यवाही को रोकने व वन पट्टा न दिये जाने के लिये पूर्व में वन समिति व ग्राम सभा के सभी आवश्यक दस्तावेजा जिसमे जिसमे शामिल अपात्र लोगो की सूचीवदिनांक 02/02/2021 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को कार्यवाही रोकने व वनपट्टा न दिये जाने के लिये लिखीत में ग्राम सभा मोहला /वनसमिति के सद्स्यो द्वारा निवेदन किया गया। परन्तु मिली जानकारी केनुसार SDM ामोहला द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिस पर अविलम्ब रोक लगाने की कृपा करे।

जिसमेमौकेपरवर्ष2021जगदीशआ

.रामप्रसाद पठारी मोहला का नाम अपात्र सूची के क्रंमांक 11 इन्द्राज है,सूची मे स्पष्ट रूप से अपात्र का कारण वर्ष 2005 के बाद काबिज होना़़व ग्राम कंटेगा टोला मे उसके नाम पर भूमिस्वामी जमीन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उपरांत जानकारी मिली है कि उसएक व्यक्ति को ही वन पट्टा ऱाजस्व मोहला द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।जिसे अविलम्ब रोक लगाने की मांग की गई। सीमाकन की हुई जमीन का मौके पर पंचनामा तैयार किया गया उपरांत आगे की दिनांक मे पंचनामा मे परिवर्तन करना ग्र्मवासियो के समझ से परे है।

आवेदन निवेदन पर विचार न किया जाता है उपरान्त वन भूमि पट्टा प्रदाय किया जायेगा तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने बाध्य रहेगे

निवेदन किया गया कि,जगदीशआ़. रामप्रसाद व सूची मे अपात्र नाम व्यक्तियो को वन पट्टा प्रदाय न किया जाये।

आवेदन की प्रतिलिपी SDM मोहला व तहसीलदार को भी दी जावेगी।

 

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