जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगा


जिला -मोहला मानपुर अंबागढ़ चौंकी जिले में धारा-144 प्रभावशील रहेगा
लोकसभा निर्वाचन 2024
-जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने जारी किया आदेश
मोहला 16 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 4 जून 2024 को मतगणना नियत है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने जारी आदेश में कहा है कि सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखा जाना आवशय है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत यह आदेश लागू किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने आदेश पारित किया है कि सम्पूर्ण मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सके। जिसके तहत बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुखरी, एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद में जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्धविकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाचन कार्य को देखते हुए किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया गया है। यह आदेश 16 मार्च 2024 से 4 जून 2024 मध्यरात्रि तक सम्पूर्ण जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में प्रभावशील होगा।