मोहला यातायात प्रभारी शेषनारायण देवांगन ने साग्ताहिक बाजार में वाहन चालकों को दिया गया यातायात नियम की जानकारी


जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के
मोहला यातायात प्रभारी शेषनारायण देवांगन ने साग्ताहिक बाजार में वाहन चालकों को दिया गया यातायात नियम की जानकारी
मोटर वाहन अधिनियम
मोटर वाहन अधिनियम
आपको याद है जब हम ज़्यादा शैतानी करते थे, तब हमारे मात-पिता हमारे लिए कुछ नियम बनाते थे? आपको याद है ना? नियम सख्त होते थे और हमें कहा जाता था कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो या तो हमें चुप बैठा दिया जाएगा या वे हमारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। हम जिंदगी की इन छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेते रहने के लिए तुरंत उनके बनाए सभी नियमों को मानना शुरू कर देते थे।
मान लेते हैं कि यहां हमारी सरकार हमारे माता-पिता की तरह है। शायद हम यातायात नियमों, अनुशासन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत लापरवाह रहते हैं। इसलिए, उन्हें हमारे लिए कुछ सख्त नियम बनाने पड़े, ताकि हम इन नियमों का पालन करें। कुछ सख्ती के साथ कुछ जुर्माना चुकाकर।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पारित किया गया था और सड़क ट्रांसपोर्ट वाहनों के लगभग हर एक हिस्से को रेगुलेट करता है। यह ड्राइवरों और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन, उनके परमिट को नियंत्रित करने के प्रावधान, ट्रैफ़िक नियमों, संबंधित इंश्योरेंस, देनदारियों और पेनल्टी पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है। मोटर वाहन अधिनियम किसी भी चालक के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य बनाता है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत रजिस्टर हुए बिना कोई भी वाहन नहीं चलाया जा सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग-अलग अपराध हैं जिनके बारे में सरकारी वेबसाइट पर विस्तार से देखा जा सकता है। ये अपराध, सड़क के नियम तोड़ने, नंबर प्लेट से संबंधित अपराध, वाहन की रोशनी से संबंधित अपराध, हॉर्न से संबंधित अपराध, ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित अपराध, गति और ओवरटेक, प्रदूषण से संबंधित अपराध, आपके वाहन की स्थिति से संबंधित अपराध, पार्किंग से संबंधित अपराध आदि हैं।